डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है.
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या 2002 में हुई थी. अदालत ने गुरमीत राम रहीम को 11 जनवरी को इस मामले में दोषी क़रार दिया था.
डेरा प्रमुख के साथ तीन अन्य लोगों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी दोषी ठहराया गया था. इन्हें भी उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई है.
डेरा सच्चा सौदा की सीनियर वाइस चेयरपर्सन शोभा इंसां ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है.
ट्वीट करके उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में आगे क़ानूनी प्रक्रिया चलाई जाएगी.
जिस कोर्ट ने राम रहीम को पत्रकार की हत्या के मामले में सज़ा सुनाई, इसी कोर्ट ने अगस्त 2017 में राम रहीम को रेप केस में भी दोषी क़रार दिया था. पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने ही साल 2002 में इस रेप केस की जानकारी पहली बार दी थी.
इस मामले में भी बलात्कार वाले मामले में गुरमीत राम रहीम को सज़ा सुनाने वाले जज जगदीप सिंह ने ही सज़ा सुनाई.
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति 2002 में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई थी. साल 2003 में इस संबंध में मामला दर्ज़ किया गया था जो 2006 में सीबीआई को सौंप दिया गया था.
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